मोटर वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) लगाना अनिवार्य
It is mandatory to install High Security Registration Plate (HSRP) on motor vehicles
सूरजपुर। राज्य शासन द्वारा 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत सभी श्रेणी के मोटर वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) लगाना अनिवार्य किया गया है, जिसे लेकर वाहन स्वामी छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग की वेबसाईट ीजजचेरूध्ध्बहजतंदेचवतजण्हवअण्पद पर लॉगिन कर सीधे ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिये रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र (आरसी) में दर्ज चेचिस नंबर, इंजर नंबर तथा पंजीकृत मोबाइल नंबर की आवश्यकता होती है, वही जिन वाहन स्वामियों के पास ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध नहीं है वे जिले के परिवहन सुविधा केन्द्र, चॉइस सेंटर, आधार पंजीयन केन्द्र में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट हेतु आवेदन कर सकते हैं।
जिला परिवहन अधिकारी अनिल कुमार भगत ने बताया कि जिले में 01 अप्रैल 2019 के पूर्व के 8764 पंजीकृत वाहन पर अधिकृत वेंडर रियलमेजोन द्वारा निर्धारित दर पर एचएसआरपी प्लेट लगाई जाएगी। वाहनों के लिए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की कीमत भी निर्धारित कर दी गई है, जिसके तहत दोपहिया वाहनों के लिए 310 रुपये बेस प्राइस 55.80 रुपये जीएसटी मिला कुल 365.80 रुपये, तीन पहिया वाहनों के लिए 362 रूपये बेस प्राइस तथा 65.16 रुपये जीएसटी मिलाकर कुल 427.16 रुपये चार पहिया वाहनों के लिए 556 रुपये बेस प्राइस तथा 100.08 रूपये जीएसटी मिलाकर कुल 656.08 रुपये और भारी मालवाहक वाहनों के लिए 598 रुपये प्राइस तथा 107.64 रुपये जीएसटी मिलाकर कुल 705.64 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है, जिसमें जीएसटी भी शामिल है। जिला परिवहन अधिकारी सूरजपुर ने समस्त वाहन स्वामियों से अपील की है कि वे शासन के निर्देशों के अनुरूप अनिवार्य रूप से हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाएं तथा अपने दस्तावेजों को अद्यतन कराते हुए समय पर आवेदन पूर्ण करें ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की परेशानी से बचा जा सके।






