आपकी पूंजी, आपका अधिकार” अभियान के तहत 29 दिसंबर को DEAF दावा शिविर
DEAF Claim Camp on 29th December under the campaign “Your Capital, Your Rights”
अंबिकापुर, 27 दिसंबर 2025 जिले के जमाकर्ताओं को उनकी अदावा (Unclaimed) जमा राशि के प्रति जागरूक करने एवं दावा प्रक्रिया में सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से “आपकी पूंजी, आपका अधिकार” अभियान के अंतर्गत जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता निधि (DEAF) दावा शिविर का आयोजन 29 दिसंबर 2025 को प्रातः 11 बजे से जिला पंचायत सभा कक्ष में किया जाएगा।
यह अभियान वित्तीय सेवा विभाग, भारत सरकार द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के समन्वय से तथा सेबी, इरडा एवं पीएफआरडीए जैसे प्रमुख वित्तीय नियामकों के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य निष्क्रिय खातों एवं अदावा वित्तीय परिसंपत्तियों को उनके वास्तविक खाताधारकों अथवा वैध उत्तराधिकारियों तक सरल, पारदर्शी एवं समयबद्ध प्रक्रिया के माध्यम से पहुंचाना है।
जानकारी के अनुसार ऐसे बैंक खाते जिनमें दो वर्ष या उससे अधिक समय तक कोई वित्तीय अथवा गैर-वित्तीय लेन-देन नहीं हुआ है, उन्हें निष्क्रिय माना जाता है। वहीं, दस वर्ष की अवधि पूर्ण होने के बाद खाते में शेष राशि जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता निधि (DEAF) में स्थानांतरित कर दी जाती है, जिसे बाद में संबंधित जमाकर्ता द्वारा दावा किया जा सकता है।
शिविर में विभिन्न बैंकों के अधिकारी उपस्थित रहेंगे, जो दावा प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज, UDGAM पोर्टल के उपयोग, केवाईसी अद्यतन एवं नामांकन से संबंधित जानकारी देंगे तथा जमाकर्ताओं की शंकाओं का समाधान करेंगे।
जिला प्रशासन ने आमजनों से अपील की है कि जिनके बैंक खाते लंबे समय से निष्क्रिय हैं अथवा जिनकी जमा राशि अदावा है, वे निर्धारित तिथि एवं समय पर शिविर में पहुंचकर पहचान पत्र, पता प्रमाण एवं बैंक से संबंधित दस्तावेज साथ लाकर लाभ उठाएं।






