एनएसएस शिविर में बच्चों को गुड-टच एवं बैड-टच सहित अन्य कानूनों के प्रति किया गया जागरूक

In NSS camp, children were made aware about good-touch and bad-touch and other laws.

एनएसएस शिविर में बच्चों को गुड-टच एवं बैड-टच सहित अन्य कानूनों के प्रति किया गया जागरूक

बलौदाबाजार।  कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देश पर जिला कार्यक्रम अधिकारी टिक्वेन्द्र जाटवर के मार्गदर्शन तथा जिला बाल संरक्षण अधिकारी प्रकाश दास के नेतृत्व में जिला बाल संरक्षण इकाई की टीम ने मिनीमाता कन्या महाविद्यालय बलौदाबाजार द्वारा ग्राम मोहतरा में आयोजित सप्त दिवसीय एनएसएस शिविर में बाल विवाह मुक्त बलौदाबाजार, बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ एवं बाल विवाह मुक्त भारत का शपथ दिलाया गया। सभी छात्राएं को गुड टच, बैड टच एवं अन्य कानूनों के प्रति जागरूक किया गया। 

संरक्षण अधिकारी दीपक राय ने कैम्प के स्वयं सेवकों किशोर न्याय अधिनियम की जानकारी देते हुए बताया कि बडो के लिए जैसे भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धाराएं लगती है वैसे ही बच्चों को सुधारने के लिए किशोर न्याय अधिनियम बना है। बच्चो संबंधी समस्त न्याय उपचार उसी में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार होता है। चाहे वह विधि विरुद्ध बच्चा हो या संरक्षण की आवश्यकता वाला बच्चा। उन्होंने सभी बच्चों को बाल अधिकार, किशोर न्याय अधिनियम 2015 (संशोधित 2022), पॉक्सो एक्ट, बाल श्रम निषेध अधिनियम 2009 आदि के बारे में जानकारी दी। इसके साथ ही, गुड टच और बैड टच की पहचान, विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी, स्पॉन्सरशिप योजना, नशा उन्मूलन, घुमंतू बच्चों का पुनर्वास तथा अपशिष्ट संग्रहण में कार्यरत बच्चों के पुनर्वास के बारे में भी चर्चा की गई। कार्यक्रम में देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक, विधि के साथ संघर्षरत बालक, मिशन वात्सल्य योजना, तथा चाइल्ड हेल्पलाइन (1098) की सेवाओं पर भी विशेष जानकारी प्रदान की गई।

इस अवसर पर एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी रोशनी लता देवांगन, जिला बाल संरक्षण इकाई संरक्षण अधिकारी दीपक राय, आउटरीच वर्कर अर्चना वैष्णव और चाइल्ड हेल्पलाइन केंद्र से समन्वयक रेखा शर्मा एवं काउंसलर गीता वर्मा उपस्थित थे।