प्राकृतिक आपदा में मृतकों के वारिसों को 44 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत

Financial assistance of Rs 44 lakh approved for the heirs of those who died in the natural calamity.

प्राकृतिक आपदा में मृतकों के वारिसों को 44 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत

अंबिकापुर 04 फरवरी 2026

अपर कलेक्टर सरगुजा द्वारा प्राकृतिक आपदा में मृतकों के वारिसों को 44 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है। जिसमें तहसील लुण्ड्रा के करेसर निवासी रवन नगेसिया की मृत्यु पानी में डूबने से होने पर उनके वारिस रोंगसी, तहसील लुण्ड्रा के उरदरा निवासी हरे कृष्ण भगत की मृत्यु सांप के काटने से होने पर उनके वारिस अस्टन राम सुधु, तहसील लुण्ड्रा के अमगांव निवासी देवनारायण की मृत्यु सांप के काटने से होने पर उनके वारिस भुनेश्वरी, तहसील लुण्ड्रा के दोरना निवासी मुनेश्वर की मृत्यु पानी में डूबने से होने पर उनके वारिस राम जतन, तहसील धौरपुर लुण्ड्रा के डकई निवासी राज की मृत्यु सांप के काटने से होने पर उनके वारिस कृष्णा, तहसील धौरपुर लुण्ड्रा के बबौली निवासी चुटी भगत की मृत्यु पानी में डूबने से होने पर उनके वारिस कनी लाल, तहसील धौरपुर लुण्ड्रा के कुन्दीकला निवासी कन्हाई राम की मृत्यु सांप के काटने से होने पर उनके वारिस धनेश्वरी, तहसील लखनपुर के शिवपुर निवासी संगीता की मृत्यु सांप के काटने से होने पर उनके वारिस देव, तहसील लखनपुर के कुन्नी निवासी अशिका की मृत्यु पानी में डूबने से होने पर उनके वारिस नानसाय, तहसील लखनपुर के अमगसी निवासी सुफल दास की मृत्यु मधुमक्खियों के काटने से होने पर उनके वारिस उर्मिला एवं तहसील कुन्नी लखनपुर के ढोढाकेसरा निवासी छंदन मझवार की मृत्यु पानी में डूबने से होने पर उनके वारिस अमरेश को 4-4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की है। इस राशि की मंजूरी राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 6-4 संशोधित प्रावधानों के तहत प्राकृतिक आपदा राहत के अंतर्गत दी गई है।