बैकुण्ठपुर एसडीएम का आदेश, आवारा पशु छोड़ने वालों पर होगी कठोर कार्रवाई

Baikunthpur SDM's order, strict action will be taken against those who leave stray animals

बैकुण्ठपुर एसडीएम का आदेश, आवारा पशु छोड़ने वालों पर होगी कठोर कार्रवाई

भारतीय न्याय संहिता व पशु क्रूरता अधिनियम के तहत होगी दंडात्मक कार्रवाई

कोरिया। अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी बैकुण्ठपुर श्रीमती दीपिका नेताम ने एक अहम आदेश जारी करते हुए सड़क दुर्घटनाओं में लगातार हो रही वृद्धि के मद्देनजर आवारा पशुओं पर नियंत्रण के निर्देश दिए हैं। जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यीय मार्गों और अन्य सार्वजनिक सड़कों पर आवागमन में बाधा तथा जनहानि का प्रमुख कारण आवारा पशुओं का खुला विचरण है, जो पशुपालकों की लापरवाही से उत्पन्न हो रहा है।

प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, आवारा पशुओं की वजह से न केवल सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, बल्कि आपातकालीन सेवाएं भी बाधित हो रही हैं, जिससे आम नागरिकों को अत्यंत असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत यह आदेश पारित किया गया है।


अनुविभागीय दण्डाधिकारी ने अपने आदेश में सभी पशु मालिकों को चेतावनी दी है कि वे अपने पशुओं को खुले में न छोड़ें तथा उन्हें बांधकर रखें। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित पशु मालिकों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 291 के अंतर्गत जेल एवं जुर्माना तथा पशु क्रूरता अधिनियम, 1960 की धारा 11(1) के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।

यह आदेश 30 जुलाई 2025 से आगामी दो माह तक प्रभावशील रहेगा। चूंकि इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करना आवश्यक था, अतः यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है।

प्रशासन ने आम जनता से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि अपने एवं समाज की सुरक्षा हेतु पशुओं का समुचित प्रबंधन करें और सड़कों को सुरक्षित बनाए रखने में भागीदार बनें।