प्राकृतिक आपदा के कारण मृत व्यक्ति के निकटतम वारिसान को 04-04 लाख रूपए सहायता राशि स्वीकृत

Approved assistance of Rs. 4 lakh each to the next of kin of the deceased due to natural calamity.

प्राकृतिक आपदा के कारण मृत व्यक्ति के निकटतम वारिसान को 04-04 लाख रूपए सहायता राशि स्वीकृत

बालोद, 23 जनवरी 2026 

अपर कलेक्टर ने आदेश जारी कर राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 06 क्रमांक 04 के तहत् जिले में प्राकृतिक आपदा नैसर्गिक विपत्तियों के कारण गुरूर तहसील के 03 मृत व्यक्ति के परिवार (निकटतम वारिस) को आर्थिक सहायता अनुदान दिए जाने के प्रावधानों अनुसार 04-04 लाख रूपए आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत किया है। अपर कलेक्टर ने संबंधित तहसीलदार को निर्देशित किया है कि वे स्वीकृत राशि का आहरण एवं भुगतान मृतकांे के निकटतम वारिस को करने के निर्देश दिए हैं। जारी आदेश में मृतक श्री साहिल यादव के पिता श्री कन्हैयालाल यादव ग्राम बोरिदकला, कुमारी डिंकी बम्बोड़ा के माता श्रीमती योगेश्वरी ग्राम आनंदपुर एवं श्री तरूण विश्वकर्मा के माता श्रीमती सोनकुंवर ग्राम टेंगनाबरपारा को 04-04 लाख रूपये स्वीकृत किया गया है।