आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब विक्रेताओं के विरूद्ध की जा रही है लगातार कार्रवाई

The Excise Department is continuously taking action against illegal liquor sellers

आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब विक्रेताओं के विरूद्ध की जा रही है लगातार कार्रवाई

बालोद। आबकारी आयुक्त सह प्रबंध संचालक सीएसएमसीएल  श्याम लाल धावड़े के निर्देशानुसार एवं कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा के मार्गदर्शन में जिला आबकारी अधिकारी  राजेश कुमार शर्मा के नेतृत्व में बालोद जिले में अवैध मदिरा निर्माण, धारण, परिवहन एवं विक्रेताओं के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसके अंतर्गत शराब कोचियों के विरूद्ध अवैध निर्माण, धारण, परिवहन, विक्रय एवं चैर्यनयन के विरुध्द कार्यवाही करते हुए 27 मई को थाना बालोद क्षेत्र के अंतर्गत आरोपी टेमन लाल के पास से कुल 34 लीटर कच्ची महुआ शराब एवं 30 कि.ग्रा. महुआ लाहन जब्त कर छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2), 59 (क) के तहत प्रकरण कायम कर आरोपी का जेल निरुद्ध किया गया है। इसी तरह 26 मई को थाना बालोद क्षेत्र के अंतर्गत आरोपी भारत लाल कोसरे के पास से 35 लीटर कच्चा महुआ शराब जब्त कर छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2), 59 (क) के तहत प्रकरण कायम कर आरोपी का जेल निरुद्ध किया गया है। इसी तरह 24 मई को थाना रनचिरई क्षेत्र के अंतर्गत आरोपी बिरेन्द्र देशलहरे के पास से 12 लीटर कच्चा महुआ शराब जब्त कर छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2), 59 (क) के तहत प्रकरण कायम कर आरोपी का जेल निरुद्ध किया गया है। इसी तरह 23 मई को थाना गुरूर क्षेत्र के अंतर्गत आरोपी महेश पटेल के पास से 17 लीटर देशी प्लेन शराब जब्त कर छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2), 59 (क) के तहत प्रकरण कायम कर आरोपी का जेल निरुद्ध किया गया है। थाना राजहरा क्षेत्र के अंतर्गत आरोपी चोवाराम के पास से 5.4 लीटर देशी प्लेन शराब जब्त कर छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2), 59 (क) के तहत प्रकरण कायम कर आरोपी का जेल निरुद्ध किया गया है। इसी तरह 22 मई को थाना मंगचुवा क्षेत्र के अंतर्गत आरोपी सुखेन लाल के पास से 7.02 लीटर देशी प्लेन शराब जब्त कर छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2), 59 (क) के तहत प्रकरण कायम कर आरोपी का जेल निरुद्ध किया गया है। इस प्रकार कुल 06 प्रकरणों में 29.52 लीटर देशी एवं 81 लीटर कच्ची महुआ शराब कुल 110.52 लीटर शराब एवं 60 कि.ग्रा. महुआ लाहन को जप्त किया गया।

जिला आबकारी अधिकारी  राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि 01 अपै्रल 2025 से 27 मई 2025 तक 254 जगहों में अवैध मदिरा के विक्रय, धारण, निर्माण, संग्रहण, परिवहन एवं अवैध रुप से मद्यपान की सुविधा उपलब्ध कराने तथा सार्वजनिक स्थल पर मदिरापान करने वालों के विरुध्द सतत अभियान चलाकर कुल 118 अपराधिक प्रकरण कायम किया गया है। जिसमें कुल 306.68 लीटर अवैध शराब, 110 कि.ग्रा. महुआ लाहन एवं 03 दोपहिया वाहन तथा 02 सायकल (कुल बाजार मूल्य 02 लाख 18 हजार 145 रुपये) जप्त की गई है एवं मदिरा दुकानों से संलग्न अहाता संचालकों के विरुध्द कुल 09 विभागीय प्रकरण कायम किया गया है। उन्होंने बताया कि उक्त कार्यवाही आबकारी उपनिरीक्षक  आशाराम शाक्य, आबकारी उपनिरीक्षक  अतुल देवांगन, आबकारी उपनिरीक्षक  जागेश्वर सिंह दाऊ एवं आबकारी उपनिरीक्षक रोशन लाल बंजारे द्वारा की गई। उन्होंने बताया कि आबकारी विभाग जिला बालोद द्वारा अवैध मदिरा धारण, विक्रय, संग्रहण, परिवहन एवं तस्करी के विरुध्द अभियान निरंतर जारी रहेगा।