जिला पंचायत स्थायी समितियों की बैठकों में लापरवाही

Negligence in the meetings of the District Panchayat Standing Committees

जिला पंचायत स्थायी समितियों की बैठकों में लापरवाही

सीईओ जिला पंचायत ने अधिकारियों को दी अनुशासनात्मक कार्यवाही की नोटिस

जगदलपुर, 22 जनवरी 2026 जिला पंचायत बस्तर में स्थायी समितियों की बैठकों को लेकर बरती जा रही उदासीनता पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ने नोटिस जारी करते हुए विभिन्न विभागों के अधिकारियों से कहा है कि भविष्य में कार्य में कोताही बरतने पर सीधे अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।  
       जिला पंचायत कार्यालय द्वारा नवंबर 2025 में ही निर्देश दिए गए थे कि पंचायतीराज अधिनियम 1994 के नियमों के तहत स्थायी समितियों की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाएं। लेकिन संज्ञान में यह बात आई कि संबंधित अधिकारियों द्वारा न तो हर महीने बैठकें बुलाई जा रही हैं और न ही बैठकों की जानकारी कार्यालय को भेजी जा रही है, जिसे सीईओ ने प्रशासनिक कसावट लाने के उद्देश्य से जारी किए गए इस स्मरण-पत्र में अब बैठकों के लिए एक निश्चित समय-सीमा निर्धारित कर दी है। नए निर्देशों के अनुसार अब हर महीने की 15 तारीख तक स्थायी समितियों की बैठक अनिवार्य रूप से आयोजित करनी होगी। इसके पश्चात, बैठक का पूरा विवरण और कार्यवाही प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्र में हर महीने की 25 तारीख तक जिला पंचायत कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।  
       उक्त संबध में वन, शिक्षा, कृषि, संचार, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास सहित अन्य सभी प्रमुख स्थायी समितियों के सचिवों को जारी निर्देशों में कहा गया है कि यदि भविष्य में बैठकों के आयोजन में लापरवाही की पुनरावृत्ति हुई या शिकायत मिली, तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी, जिसके लिए वे स्वयं पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। साथ ही जिले के सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है कि वे अपने स्तर पर स्थायी समितियों की नियमित बैठकें आहूत कर जानकारी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।