खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 : त्रुटिपूर्ण रकबा संशोधन के लिए 07 जनवरी तक का समय निर्धारित

Kharif Marketing Year 2025-26: Deadline set for erroneous area correction till January 07

खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 : त्रुटिपूर्ण रकबा संशोधन के लिए 07 जनवरी तक का समय निर्धारित

महासमुंद 2 जनवरी 2026 खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के तहत किसानों को धान बेचने में परेशानी न हो, इसे दृष्टिगत रखते हुए कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन के सचिव द्वारा पत्र जारी कर एग्रीस्टैक फार्मर आईडी जनरेटेड किसानों का धान विक्रय हेतु त्रुटिपूर्ण रकबा संशोधन एवं पीव्ही सत्यापन, त्रुटिपूर्ण फसल प्रविष्टि सुधार का विकल्प आगामी 07 जनवरी तक खुला रहने की जानकारी दी गई है। इस संबंध में जिला खाद्य अधिकारी ने बताया कि सचिव कृषि विभाग के आदेशानुसार जिले के सभी किसान जो एग्रीस्टैक फार्मर आईडी में पंजीकृत हैं, उनके त्रुटिपूर्ण रकबा संशोधन, पीव्ही सत्यापन, त्रुटिपूर्ण फसल प्रविष्टि का विकल्प आगामी 07 जनवरी तक सोसायटी एवं लैम्पस मॉड्यूल खुला रहेगा। उन्होंने जिले के किसानों से अपील की है कि वे निर्धारित समय-सीमा में सुधार की कार्यवाही पूर्ण करा लें, ताकि अपने पंजीकृत रकबा का त्रुटि सुधार कराकर अपने धान का विक्रय कर सकें।