कॉस्मेटिक दुकान में मिला मेडिसिन का जखीरा, जब्त कर मामला दर्ज

Stock of medicines found in cosmetic shop, seized and case registered

कॉस्मेटिक दुकान में मिला मेडिसिन का जखीरा, जब्त कर मामला दर्ज

नकली होने के संदेह में जांच हेतु लिए गए कॉस्मेटिक के सैंपल

रायपुर। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने बिलासपुर शहर में आधा दर्जन कॉस्मेटिक्स दुकानों का औचक निरीक्षण किया। तेलीपारा स्थित एक कॉस्मेटिक दुकान में मेडिसिन जब्त की गई। बगैर लाइसेंस के वे लगभग 4 साल से औषधि विक्रय का कारोबार चला रहे थे। उनके विरुद्ध औषधि नियमावली 1945 के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। वहीं नकली कॉस्मेटिक्स होने के आशंका में 5 दुकानों से नमूना लेकर जांच के लिए रायपुर प्रयोगशाला भेजी गई है।

नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन के निर्देश पर बिलासपुर के तेलीपारा, व्यापार विहार एवं मंगला क्षेत्र में आधा दर्जन कॉस्मेटिक दुकानों की सघन जांच की गई। जांच के दौरान मेसर्स संतोष जनरल स्टोर्स, व्यापार विहार, मेसर्स नरेश ट्रेडर्स, व्यापार विहार में कॉस्मेटिक का सैंपल जांच हेतु लिया गया ।

इसी प्रकार मेसर्स मां कॉस्मेटिक एवं जनरल स्टोर, मंगला, मेसर्स मनोज फैंसी एंड स्टेशनरी, मंगला बस्ती एवं मेसर्स आदित्य ट्रेडिंग, तेलीपारा, बिलासपुर में कॉस्मेटिक सैंपल गुणवत्ता जांच हेतु लिए गए । आकाश बैंगल्स एवं कॉस्मेटिक, तेलीपारा में बिना औषधि लाइसेंस के औषधियों का भंडारण प्राप्त हुआ । अनुमानित 30 हजार की औषधि जप्त की गई । आठ तरह की औषधि प्राप्त हुई जो की दो कार्टून के बराबर थी । उनके द्वारा औषधीय का भंडारण पिछले 4 वर्षों से किया जा रहा था। खाद्य एवं औषधि अधिनियम नियमावली 1945 की धारा 18 सी एवं 18 ए का उल्लंघन होता है। बाजार में नकली कॉस्मेटिक का भी प्रचलन होने की सूचना होने पर आकस्मिक जांच की गई।

सहायक औषधि नियंत्रक  भीष्म देव सिंह कंवर एवं नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन का उक्त कार्यवाही में प्रमुख मार्गदर्शन एवं योगदान रहा । जांच टीम में औषधि निरीक्षक सुनील पंडा, श्रीमती सोनम जैन, अश्विनी कुमार ,  आशीष कुमार पांडे, कामेश्वरी पटेल एवं श्रीमती नीलिमा साहू शामिल थीं।