फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई

Last date for crop insurance is 31st July

फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई

गरियाबंद। शासन द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत् खरीफ फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 निर्धारित की गई है। जिले के खरीफ वर्ष 2025 के लिए बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड को बीमा कम्पनी के रूप में अधिकृत किया गया है। कलेक्टर श्री बी.एस. उईके द्वारा जिला के कृषकों से निर्धारित तिथि तक अपने फसलों का बीमा कराने की अपील की गई है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के फसल के बाधित रोपाई, रोपण जोखिम, स्थानीय आपदाओं - (ओलावृष्टि, बादल का फटना, प्राकृतिक आकाशीय बिजली) फसल कटाई के उपरांत होने वाले नुकसान से फसल को होने वाली क्षति के विरूद्ध आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। खरीफ वर्ष 2025 मे जिले के लिए अधिसूचित फसले धान, उडद, मूंग, मूंगफनी, कोदो,कुटकी रागी, मक्का एवं अरहर शामिल है।

मुख्य फसल धान सिंचित के लिए प्रति हेक्टेयर 60 हजार रूपयें और धान असिंचित फसल के लिए 45 हजार रूपये प्रति हेक्टेयर बीमित राशि निर्धारित की गई है। किसानों को कुल बीमित राशि का 2 प्रतिशत प्रीमियम देना होगा। धान सिंचित के लिए 1200 रूपये, धान असिंचित के लिए 900 रूपये, मक्का 920 रूपये, कुटकी 190 रूपये, कोदो 180 रूपये, मूंगफली 940 रूपये, मूंग 500 रूपये, उड़द 500 रूपये, अरहर 840 रूपये एवं रागी के लिए 1 प्रतिशत दर से 170 रूपये प्रति हेक्टेयर प्रीमियम राशि तय किया गया है। ऋणी और अऋणी दोनो प्रकार के किसान बीमा में शामिल हो सकते हैं।

भू-धारक और बटाईदार किसान भी पात्र होंगे। अधिसूचित ग्राम में अधिसूचित फसल के लिए जिन किसानों को वित्तीय संस्थानों से मौसमी कृषि ऋण स्वीकृत या नवीनीकृत हुआ है, उन्हें योजना में अनिवार्य रूप से शामिल किया जाएगा। गैर ऋणी किसानों को बीमा आवरण में शामिल होने हेतु आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड की कॉपी, भूमि प्रमाण पत्र (बी-1, पी-2), बैंक पासबुक, कृषक का वैद्य मोबाईल नम्बर, फसल बुवाई प्रमाण-पत्र अथवा प्रस्तावित फसल बोने के आशय का घोषण पत्र के साथ किसान अपने नजदीकी बैंक, वित्तीय संस्थान, ग्राहक सेवा केन्द्र (सीएससी) सेंटर के माध्यम से बीमा करा सकते है।