कोण्डागांव : साल के अंतिम नेशनल लोक अदालत दिनांक 13.12.2025 को होगा सुलह समझौते से प्रकरणों के त्वरित निपटारा करने का अवसर
Kondagaon: The last National Lok Adalat of the year will be held on 13.12.2025, providing an opportunity for speedy settlement of cases through conciliation.
कोण्डागांव, 12 दिसम्बर 2025 राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश / अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकिरण कोण्डागांव किरण चतुर्वेदी के तत्वाधान* में वर्ष के अंतिम नेशनल लोक अदालत का आयोजन 13 दिसम्बर 2025 को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय कोण्डागांव में आयोजित की जा रही है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव द्वारा आयोजन नेशनल लोक अदालत का आयोजन सौहार्दपूर्ण एवं त्वरित न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित होगा। प्राधिकरण द्वारा इस आयोजन का उद्देश्य नागरिकों को आपसी सहमति आधारित समाधान की ओर प्रेरित करना तथा न्याय प्रक्रिया को अधिक सरल, सुलभ और जनहित्तकारी बनाना है। लोक अदालत एक ऐसा प्रभावी मंच है जहां लंबित एवं पूर्व-विवादित मामलों का निपटारा पक्षकारों की आपसी सहमति से कुछ ही मिनटों से संभव हो जाता है। वर्षों से लंबित प्रकरणों का समाधान बिना किसी वैमनस्य, जटिल प्रक्रिया या अधिक व्यय से किया जाता है. जिससे दोनो पक्षों में आपसी विश्वास और सौहार्द की भावना प्रबल होती है। प्राधिकरण इस बार नेशनल लोक अदालत को अधिक प्रभावी और सरल करने हेतु गाव-गांव में शिविर के माध्यम से व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। साथ ही गाड़ी में साउण्ड स्पीकर के माध्यम से मुनादी की जा रही है।
लोक अदालत में न्यायालय में राजीनामा योग्य आपराधिक मामले चेक बाउंस मामले, धन वसूली के मामलें, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण ट्रैफिक चालान सहित बैंक, विद्युत, नगर पालिका, दूरसंचार, बीमा एवं अन्य प्रीलिटिगेशन के प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा।
इसके साथ ही सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव गायत्री साय ने कहा कि लोक अदालत में सुलह समाधान प्रदान करते है. बल्कि पक्षकारों के बीच सद्भाव और सामाजिक सौहार्द भी स्थापित करते है कि वे अपने विवादों को लोक अदालत में प्रस्तुत कर इस सुलभन्याय व्यवस्था का लाभ उठाएं।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव द्वारा कोण्डागांव के नागरिकों से आग्रह करता है कि वे अपने प्रकरणों को दिनांक 13.12.2025 नेशनल लोक अदालत में प्रस्तुत कर सुलह-समाधान आधारित समय और धन की बचत वाली न्याय प्रणाली का लाभ उठाने हेतु प्रेरित किया।






