वक्फ मामलों की 15 मई को न्यायमूर्ति गवई की अध्यक्षता में होगी आगे की सुनवाई
Further hearing of Waqf cases will be held on May 15 under the chairmanship of Justice Gavai
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने वक्फ संशोधन अधिनियम की वैधता को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं के कुछ विवादास्पद मुद्दों को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए कहा कि पूरे मामले को नामित मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी आर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ 15 मई को सुनवाई करेगी।
मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार तथा न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की अध्यक्षता वाली पीठ ने विवादास्पद मुद्दे को स्वीकार करते हुए कहा कि सरकार द्वारा देश की वक्फ संपत्तियों के रूप में पेश किए गए 3921236.459 एकड़ भूमि के आंकड़े पर सर्वोच्च न्यायालय विचार करेगा, जिस पर दूसरे पक्षों द्वारा आपत्ति की जा रही है।
हालांकि, 13 मई को सेवानिवृत्त होने वाले न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा कि वह अंतरिम चरण में भी इस मामले में फैसला सुरक्षित नहीं रखना चाहेंगे, इसलिए मामले की सुनवाई 15 मई को होगी। नामित मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गवई की अध्यक्षता वाली पीठ मामले की सुनवाई करेगी।






