अधिक गर्मी के कारण 12 से 3 बजे तक भारवाहक पशुओं के उपयोग पर लगा प्रतिबंध

Due to excessive heat, the use of load carrying animals was banned between 12 to 3 p.m.

अधिक गर्मी के कारण 12 से 3 बजे तक भारवाहक पशुओं के उपयोग पर लगा प्रतिबंध

अम्बिकापुर। राज्य में भीषण गर्मी की स्थिति में प्रतिदिन दोपहर 12ः00 बजे से 3ः00 बजे के बीच तापमान 37.C (डिग्री सेल्सियस) से अधिक निरंतर बना रहता है। इस दौरान पशुओं पर सामग्री रखकर या सवारी हेतु उपयोग करने से अथवा पशुओं को टांगे, बैलगाड़ी, ऊंटगाड़ी,खच्चर, ट्टटू गाड़ी एवं गधे पर वजन ढोने के उपयोग करने से पशु बीमार हो सकते है अथवा उनकी मृत्यु हो सकती है। पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण “परिवहन एवं कृषि पशुओं पर क्रूरता का निवारण नियम 1965“ के नियम 6 (3) के अनुसार ग्रीष्म ऋतु में पशुओं के कल्याण एवं सुरक्षा के लिये पशुओं की सहायता से चलने वाले साधन जिसमें वजन या सवारी ढोने का कार्य किया जाता है।

कलेक्टर विलास भोसकर ने आदेश जारी कर जिले के जिन क्षेत्रों में तापमान 37.C (डिग्री सेल्सियस) से अधिक रहता है, वहां दोपहर 12ः00 बजे से 3ः00 बजे के बीच उपरोक्त कार्यों हेतु ऐसे पशुओं का उपयोग जिले में प्रतिबंधित किया है।