व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग...
Use of domestic gas cylinders in commercial establishments...
महासमुंद जिले में 57 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त
रायपुर। महासमुंद कलेक्टर विनय कुमार लंगेह के निर्देशानुसार खाद्य विभाग द्वारा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में घरेलू गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में 08 सितम्बर को सरायपाली एवं 12 सितम्बर को बसना क्षेत्र के विभिन्न होटल एवं ढाबों की जांच के दौरान कुल 57 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए।
जांच दल में सहायक खाद्य अधिकारी सरायपाली हरीश सोनेश्वरी, खाद्य निरीक्षक सरायपाली अविनाश दुबे, खाद्य निरीक्षक बसना हेमंत वर्मा, खाद्य निरीक्षक पिथौरा दिव्यांशु देवांगन एवं खाद्य निरीक्षक बागबाहरा विवेक कुमार शामिल थे।
जांच के दौरान पाया गया कि संबंधित होटल एवं ढाबा संचालकों द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियम) आदेश, 2000 का उल्लंघन किया गया है। जिला खाद्य अधिकारी ने आमजन से अपील की है कि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में केवल व्यावसायिक गैस सिलेंडरों का ही उपयोग करें। होटल एवं ढाबों की नियमित जांच आगे भी जारी रहेगी और भविष्य में घरेलू गैस सिलेंडरों का दुरुपयोग करते पाए जाने पर संबंधितों के खिलापफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।






