सरकारी विश्राम भवनों में राजनैतिक उद्देश्य से नहीं ठहर सकते राजनैतिक दल
Political parties cannot stay in government rest houses for political purposes
कोण्डागांव। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव 2025 हेतु निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। निर्वाचन की घोषणा के साथ ही निर्वाचन समाप्ति तिथि तक कोई भी राजनैतिक दल के सदस्य, शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय विश्राम भवनों, सर्किट हाऊस, गेस्ट हाऊस आदि में चुनाव प्रचार प्रसार अथवा राजनैतिक उद्देश्य से न तो ठहर सकते हैं और न ही वहां पर राजनैतिक गतिविधियों कर सकते हैं। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कुणाल दुदावत द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किया गया है।
जारी आदेश के अनुसार पात्रतानुसार तथा उपलब्धता अनुसार उन्हें इन विश्राम भवनों सर्किट हाऊस गेस्ट हाऊस आदि में कक्ष उपलब्ध कराया जा सकता है, लेकिन भोजन इत्यादि की व्यवस्था नहीं की जाएगी। इसके अतिरिक्त पात्रतानुसार ठहरने वाले व्यक्तियों से निर्धारित राशि जमा कराकर विधिवत रसीद दी जाएगी। टेलीफोन हेतु पृथक रजिस्टर रख कर तथा किये गये कॉल की निर्धारित राशि तुरन्त प्राप्त कर ली जाएगी। ठहरने वाले का नाम एवं पता, ठहरने का प्रयोजन इत्यादि का समस्त ब्यौरा अंकित किया जाएगा।






