कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं: आंतरिक समिति नहीं बनाई तो 50 हजार का जुर्माना
No compromise on women's safety at the workplace: A fine of 50,000 rupees will be imposed for not setting up an internal committee.
जगदलपुर, 25 सितम्बर 2025 कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए आदेश दिया है कि अब जिले की सभी दुकानों, शो-रूम, अस्पतालों, स्कूलों, बैंकों, एनजीओ और ट्रस्टों में आंतरिक शिकायत समिति का गठन अनिवार्य रूप से किया जाना है। यदि 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले किसी भी संस्थान ने यह समिति गठित नहीं की तो उस पर राशि 50 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा।
श्रम पदाधिकारी भुपेन्द्र नायक ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार एवं कलेक्टर हरिस एस. के मार्गदर्शन में जिले के संस्थानों में कार्यरत कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए श्रम विभाग एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा जिले के सभी निजी संस्थानों का सर्वे किये जाने हेतु दल का गठन किया गया है। साथ ही यह आदेश महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चत करने की दिशा में बड़ा कदम है श्रम पदाधिकारी ने सभी संस्थानों को निर्देशित किया है कि वे शीघ्र ही आंतरिक समिति गठित करें, जिन संस्थानों में समिति नहीं मिलेगी, उन पर कार्यवाही की जावेगी।






