नेशनल लोक अदालत 8 मार्च को, 10 खंडपीठ करेंगे प्रकरणों का निराकरण
National Lok Adalat on March 8, 10 benches will resolve the cases
सुकमा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 08 मार्च शनिवार को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के संचालन हेतु जिले में विभिन्न खंडपीठों की स्थापना की गई है। इसके लिए अनुविभागीय अधिकारी (रा.), तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार को पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी देवेश कुमार ध्रुव ने बताया कि सुकमा जिले के विभिन्न न्यायालय कक्षों में 10 खंडपीठ गठित की गई हैं, जिनमें अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय और तहसील न्यायालय शामिल हैं। लोक अदालत में राजस्व प्रकरणों दांडिक, भू-अर्जन, आर.बी.सी. 6(4) तथा विविध प्रकरणों का निपटारा किया जाएगा। संबंधित पीठासीन अधिकारी विधि द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विवादों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करेंगे। लोक अदालत में किए गए समझौतों को न्यायिक मान्यता प्राप्त होगी एवं यह अंतिम होगा। जिला प्रशासन एवं विधिक सेवा प्राधिकरण ने जनता से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाकर अपने लंबित विवादों का समाधान आपसी सहमति से कराएं।






