आरटीई के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए आवेदन 31 मार्च तक
Application for admission in private schools under RTE till March 31
कोंडागांव। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 अन्तर्गत वर्ष 2025-26 के लिए अशासकीय विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश हेतु वेब पोर्टल पर आवेदन किये जा सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मार्च है।
जिला शिक्षा अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार आर.टी.आई के अंतर्गत नर्सरी हेतु 3 से 4 वर्ष, के0जी0-1 हेतु 4 से 5 वर्ष तथा कक्षा पहली हेतु 5 से 6.6 वर्ष तक के बच्चों को कमजोर वर्ग अंतर्गत एस.टी., एस.सी., ओ.बी.सी. तथा सामान्य वर्ग हो (बी.पी.एल. कार्ड धारी, एच.आई.वी. पीड़ित परिवार) तथा असुविधा ग्रस्त वर्ग अंतर्गत एस.टी., एस.सी. (जाति प्रमाण पत्र) की पात्रता होनी चाहिए, वे किसी भी शासकीय कार्यालय, जनपद, विकासखण्ड कार्यालयों तथा च्वाईस सेंटर पर जा कर आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश के लिए आवश्यक दस्तावेजों में जन्म प्रमाण पत्र, पहचान प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र एवं वर्ग के अनुसार जाति प्रमाण पत्र, गरीबी रेखा के नीचे प्रमाण, सरकारी अस्पताल से प्रमाण पत्र एवं चाइल्ड वेलफेयर समिति की सूची में नाम शामिल है।






