प्राकृतिक आपदा में मृतक के वारिसों को 4-4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत

Financial assistance of Rs 4 lakh each approved for the heirs of those who died in natural calamities

प्राकृतिक आपदा में मृतक के वारिसों को 4-4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत

एमसीबी/23 अप्रैल 2026 छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 में संशोधित प्रावधानों के तहत प्राकृतिक आपदा में मृतकों के परिजनों को सहायता उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। इसी क्रम में राजस्व पुस्तक परिपत्र 6(4) के परिशिष्ट-1 की कंडिका-6 (क) (1) के अंतर्गत तहसील नागपुर के ग्राम बरकेला निवासी सरिता की सर्पदंश से मृत्यु होने पर उनके वारिस जगरनाथ सिंह को 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार तहसील खड़गवां के ग्राम जरौंधा निवासी फुलकुंवर की कुंआ में डूबने से मृत्यु होने पर उनके वारिस धर्मपाल सिंह को 4 लाख की सहायता राशि स्वीकृत की गई है। साथ ही तहसील खड़गवां के ग्राम बेलकामार निवासी अजय कुमार की तालाब में डूबने से मृत्यु होने पर उनके वारिस दीपक कुमार सिंह को 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार तहसील केल्हारी ग्राम मुसरा निवासी गीता की नाला में डूबने से मृत्यु होने पर उनके वारिस संतलाल को 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। यह सहायता राशि पीड़ित परिवारों को आपदा की कठिन घड़ी में संबल प्रदान करने हेतु शासन द्वारा प्रदत्त राहत उपायों के अंतर्गत दी गई है। स्वीकृत राशि का व्यय मांग संख्या-58 के मुख्य शीर्ष 2245 - प्राकृतिक आपदा राहत के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में विकलनीय होगा।