आकस्मिक मृत्यु के 02 प्रकरणों में 8 लाख रुपए की सहायता राशि स्वीकृत        

Assistance amount of Rs 8 lakh approved in 02 cases of accidental death

आकस्मिक मृत्यु के 02 प्रकरणों में 8 लाख रुपए की सहायता राशि स्वीकृत        

रायपुर, 09 जून 2026
जांजगीर चांपा जिले में आकस्मिक आपदा से हुई मृत्यु के दो प्रकरणों में राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत कुल 8 लाख रुपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। दोनों प्रकरणों में मृतकों के आश्रितों को चार-चार लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
जांजगीर-चांपा जिले के तहसील सारागांव अंतर्गत ग्राम चोरिया निवासी श्री दीपक कुमार की सर्पदंश से मृत्यु होने पर उनके पिता श्री मनहरण लाल को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।
इसी प्रकार तहसील शिवरीनारायण के ग्राम सलखन निवासी श्री अशोक कुमार कश्यप की सर्पदंश से मृत्यु होने पर उनकी पत्नी श्रीमती लक्ष्मीनबाई को 4 लाख रुपए की सहायता राशि स्वीकृत की गई है।
राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के प्रावधानों के तहत स्वीकृत यह सहायता राशि प्रभावित परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान करने के उद्देश्य से दी जा रही है।