मुरूम का क्षमता से अधिक मात्रा में परिवहन पर कार्रवाई, 4 हाइवा वाहन जप्त

Action taken against transportation of Murum in excess of capacity, 4 Hiva vehicles seized

मुरूम का क्षमता से अधिक मात्रा में परिवहन पर कार्रवाई, 4 हाइवा वाहन जप्त

महासमुंद। कलेक्टर विनय कुमार लंगेह के निर्देशानुसार अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पर रोक लगाने हेतु खनिज विभाग द्वारा सतत कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में आज संयुक्त टीम द्वारा महासमुंद विकासखंड अंतर्गत ग्राम मालीडीह में खनिज मुरूम का क्षमता से अधिक मात्रा में परिवहन करते पाए जाने पर चार हाइवा वाहनों जप्त किया गया। वाहन को जब्त कर सुरक्षार्थ तुमगांव थाना में रखा गया है।

खनिज अधिकारी श्री योगेन्द्र सिंह ने बताया कि उक्त वाहनों पर खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 के अंतर्गत कठोर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। पूर्व में भी खनिज पट्टेदारों एवं खनिज परिवहनकर्ताओं को स्पष्ट निर्देश दिए जा चुके हैं कि बिना वैध अभिवहन पास के खनिज का उत्खनन, परिवहन या भंडारण करना कानूनन अपराध है। कलेक्टर के निर्देशानुसार जिले में अवैध खनिज गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु खनिज विभाग का विशेष अभियान सतत जारी रहेगा और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।