युग शांति स्कूल में विधिक साक्षरता शिविर, छात्र-छात्राओं को दी कानूनी जानकारी

छत्तीसगढ़ संवाददाता कोण्डागांव, 22 फरवरी। बुधवार को उत्तरा कुमार कश्यप जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव के मार्गदर्शन एवं निर्देशानुसार तथा अम्बा शाह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव के नेतृत्व में सुरेन्द्र भटृ प्रतिधारक अधिवक्ता प्रबंध कार्यालय कोण्डागांव एवं सुनील कुमार मरकाम पी.एल.व्ही. प्रबंध कार्यालय कोण्डागांव, विवेक कश्यप पीएलवी अजाक थाना कोण्डागांव के द्वारा युग शांति स्कूल कोण्डागांव के छात्र-छात्राओं में विधिक जागरूकता लाने के उदेश्य से विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। छात्र-छात्राओं को बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के तहत बाल विवाह पर रोक लगाने के संबंध में, बाल मजदूरी (निषेध एवं नियमन) अधिनियम, 1986 के अनुसार, 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बच्चे को किसी कारखाने या खान में काम में नहीं लगाया जाना चाहिए अथवा अन्य किसी जोखिमपूर्ण रोजगार में नियोक्त नहीं करने एवं बच्चे के सर्वोत्तम हित को सर्वप्रथम ध्यान रखने के संबंध में, आरटीई अधिनियम 2009 के रूप में जाना जाता है जिसका उद्देश्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21्र के तहत भारत में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के संबंध में, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, चाईल्ड हेल्प लाईन नम्बर 1098, पीडित क्षतिपूर्ति योजना 2018, मोटर यान अधिनियम, किशोर न्याय बोर्ड अधिनियम, भारतीय संविधान में प्रदत्त नागरिकों के मौलिख अधिकार एवं उनके कर्तव्यों के बारे मे, सालसा द्वारा संचालित पहचान अभियान के संबंध में एवं नालसा हेल्प लाइन नम्बर 15100, नेशनल लोक अदालत के संबंध में जानकारी दी गई। क्योंकि कोई भी व्यक्ति न्याय पाने से वंछित नहीं रहे। इस अवसर पर युग शांति स्कूल कोण्डागांव के प्राचार्य सहित समस्त शिक्षक-शिक्षिकाएं एवं छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।

युग शांति स्कूल में विधिक साक्षरता शिविर, छात्र-छात्राओं को दी कानूनी जानकारी
छत्तीसगढ़ संवाददाता कोण्डागांव, 22 फरवरी। बुधवार को उत्तरा कुमार कश्यप जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव के मार्गदर्शन एवं निर्देशानुसार तथा अम्बा शाह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव के नेतृत्व में सुरेन्द्र भटृ प्रतिधारक अधिवक्ता प्रबंध कार्यालय कोण्डागांव एवं सुनील कुमार मरकाम पी.एल.व्ही. प्रबंध कार्यालय कोण्डागांव, विवेक कश्यप पीएलवी अजाक थाना कोण्डागांव के द्वारा युग शांति स्कूल कोण्डागांव के छात्र-छात्राओं में विधिक जागरूकता लाने के उदेश्य से विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। छात्र-छात्राओं को बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के तहत बाल विवाह पर रोक लगाने के संबंध में, बाल मजदूरी (निषेध एवं नियमन) अधिनियम, 1986 के अनुसार, 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बच्चे को किसी कारखाने या खान में काम में नहीं लगाया जाना चाहिए अथवा अन्य किसी जोखिमपूर्ण रोजगार में नियोक्त नहीं करने एवं बच्चे के सर्वोत्तम हित को सर्वप्रथम ध्यान रखने के संबंध में, आरटीई अधिनियम 2009 के रूप में जाना जाता है जिसका उद्देश्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21्र के तहत भारत में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के संबंध में, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, चाईल्ड हेल्प लाईन नम्बर 1098, पीडित क्षतिपूर्ति योजना 2018, मोटर यान अधिनियम, किशोर न्याय बोर्ड अधिनियम, भारतीय संविधान में प्रदत्त नागरिकों के मौलिख अधिकार एवं उनके कर्तव्यों के बारे मे, सालसा द्वारा संचालित पहचान अभियान के संबंध में एवं नालसा हेल्प लाइन नम्बर 15100, नेशनल लोक अदालत के संबंध में जानकारी दी गई। क्योंकि कोई भी व्यक्ति न्याय पाने से वंछित नहीं रहे। इस अवसर पर युग शांति स्कूल कोण्डागांव के प्राचार्य सहित समस्त शिक्षक-शिक्षिकाएं एवं छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।