लुटेरों को रायपुर कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

Raipur court sentenced the robbers to life imprisonment

लुटेरों को रायपुर कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

रायपुर। राजधानी रायपुर के गुढ़ियारी थाना क्षेत्र में तीन वर्ष पूर्व मॉर्निंग वॉक पर निकले युवक से चाकू मारकर मोबाइल लूटने के मामले में कोर्ट ने दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही एक आरोपी को 40 हजार रुपए एवं दूसरे को 50 हजार रुपए जुर्माना अदा करने का आदेश भी दिया गया है. मोबाइल लूट केस में पहली बार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. यह सजा अपर सत्र न्यायाधीश शैलेश शर्मा की अदालत ने सुनाई.
लोक अभियोजक राहुल गुप्ता ने बताया कि कोर्ट ने शेख शब्बीर एवं आशीष मिर्झा उर्फ लियॉन उर्फ बबलू को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है. घटना एक सितंबर 2022 की है, जब देवेंद्र साहू सुबह करीब पौने पांच बजे मॉर्निंग वॉक पर निकले थे. वे जब गोंदवारा स्थित एकता नगर के पास पहुंचे, तभी एक्टिवा सवार दोनों बदमाशों ने उन्हें घेर लिया.

एक आरोपी ने देवेंद्र का कॉलर पकड़ लिया, वहीं दूसरे ने जेब से चाकू निकालकर हमला कर दिया. देवेंद्र ने बचाव में चाकू पकड़ने की कोशिश की, जिससे उनकी हथेली कट गई. इसके बाद बदमाश उनकी जेब से 13 हजार रुपए का मोबाइल लूटकर फरार हो गए. देवेंद्र ने भागते बदमाशों की गाड़ी का नंबर नोट कर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि आज आम नागरिकों का जीवन असुरक्षित हो गया है. यह केवल चोट की प्रवृत्ति का मामला नहीं है, बल्कि यह चिंता का विषय है कि कोई व्यक्ति सुबह टहलने या बाहर जाने के लिए निकलता है और उस पर धारदार हथियार से हमला कर लूट की जाती है. ऐसी घटनाएं समाज में भय का वातावरण निर्मित करती हैं. इसी कारण अदालत ने आरोपियों को कठोर दंड से दंडित किया.