रासायनिक उर्वरक के अवैध परिवहन पर हुई कृषि विभाग की कार्यवाही

Agriculture department takes action on illegal transportation of chemical fertilizers

रासायनिक उर्वरक के अवैध परिवहन पर हुई कृषि विभाग की कार्यवाही

ग्राम आमाटोला में 28 बैग रासायनिक उर्वरक हुआ जब्त

मोहला।कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति द्वारा जिले के किसानों की उचित मूल्य में खाद उपलब्ध करने एवं अवैध खाद परिवहन पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में ग्राम आमाटोला में कृषि विभाग द्वारा 28 बैग अवैध रासायनिक खाद परिवहन पर कार्रवाई कर जप्त की गई। 

ग्रामीणों की सूचना पर कृषि विभाग द्वारा ग्राम आमाटोला में तीन पहिया वाहन की जांच की गई, जिसमें 28 बैग अवैध खाद परिवहन करते पाया गया। जिसमें 5 बैग यूरिया, 6 बैग सिंगल सुपर फॉस्फेट तथा 17 बैग डीएपी शामिल हैं। इस दौरान आदिम जाति सेवा सहकारी समिति, आमाटोला के कर्मचारी से पूछताछ की गई। उक्त कर्मचारी ने बताया कि यह उर्वरक समिति के सहायक प्रबंधक  गंगाराम साहू द्वारा कृषक  बीरधन एवं अन्य के नाम पर परमिट काटकर भेजा गया था। उर्वरकों को सहायक समिति प्रबंधक के घर पहुंचाया जाना था, जिसके लिए वाहन सुबह रवाना किया गया था। 

कार्यवाही के दौरान तहसीलदार अम्बागढ़ चौकी, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अधिकारी, समिति सदस्य एवं स्थानीय कृषक उपस्थित रहे। मामले के मुख्य आरोपी सहायक समिति प्रबंधक गंगाराम साहू मौके पर अनुपस्थित पाए गए, जिससे उनका बयान नहीं लिया जा सका। कृषि विभाग ने उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश 1985 के तहत वैधानिक कार्यवाही करते हुए सम्पूर्ण प्रकरण को कलेक्टर न्यायालय, मोहला–मानपुर–अम्बाग ढ़–चौकी में प्रस्तुत किया है।