दुर्घटना में मृतक के परिजन को 2 लाख रुपए प्रतिकर सहायता राशि स्वीकृत
2 lakh rupees compensation approved for the family of the deceased in the accident.
महासमुन्द 28 अप्रैल 2026 दावा निपटान आयुक्त एवं कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह द्वारा दुर्घटना में मृतक के परिजन को हुए अपहानि को दृष्टिगत रखते हुए दो लाख रूपए की प्रतिकर सहायता राशि स्वीकृत की गई है।
इनमें टक्कर मारकर भागने मोटरयान सड़क दुर्घटना में सरायपाली विकासखण्ड अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-53 पर ग्राम छुईपाली राफेल चौक के पास गुरू घासीदास वार्ड क्रमांक 15 महलपारा निवासी श्री सुभाष नायक की मृत्यु हो गई थी। अपहानि के कारण मृतक के विधिक प्रतिनिधि के रूप में उनकी पत्नी श्रीमती मिथिलेश नायक को दो लाख रुपये की प्रतिकर सहायता राशि स्वीकृत की गई है।






