कर्ज न चुकाने वाले स्थानीय निकाय-पंचायत चुनाव में उम्मीदवार नहीं बन सकेंगे

Those who do not repay their loans will not be able to become candidates in local body-panchayat elections

कर्ज न चुकाने वाले स्थानीय निकाय-पंचायत चुनाव में उम्मीदवार नहीं बन सकेंगे

जगदलपुर। जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति जगदलपुर द्वारा राष्ट्रीय निगम की विभिन्न योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं सफाई कामगार वर्ग के हितग्राहियों को स्वरोजगार स्थापित कर आय संवर्धन करने हेतु कम ब्याज दर पर ऋण प्रदाय किया गया है, किंतु अनेक हितग्रहियों द्वारा उक्त वितरित ऋण से पर्याप्त आय अर्जित करने तथा ऋण राशि कालातीत होने के पश्चात भी ऋण राशि को जमा करने में रूचि नहीं लिया जा रहा है। अतएव सभी वर्गों के हितग्राहियों से ली गई ऋण राशि को नियमित रूप से अदा करने की अपील की गई है। ऋण आदायगी में लापरवाही करने वाले हितग्राहियों एवं जमानतदारों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति जगदलपुर से मिली जानकारी के अनुसार वर्तमान में स्थानीय नगरीय निकाय निर्वाचन एवं त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन संपन्न होना है। जो हितग्राही नगर निकाय और पंचायत निर्वाचन लड़ने के इच्छुक हैं, उनके लिए ऋण वसूली की प्रक्रिया को और अधिक सख्त किया गया है। ऐसे हितग्राही को निर्वाचन नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले विभाग से ऋण मुक्त प्रमाण पत्र एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ऋण अदायगी नहीं करने पर सम्बन्धित का नामांकन रदद् किया जावेगा। वहीं जो हितग्राही जानबूझकर ऋण राशि जमा नहीं कर रहे हैं, उनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। इसमें आरआरसी के तहत बंधक जमीन की कुर्की एवं नीलामी तथा पोस्ट-डेटेड चेक पर धारा 138 के तहत न्यायालय में केस दर्ज करने की प्रक्रिया शामिल की जा रही है। इस प्रकार की लापरवाही के लिए संबंधित हितग्राही स्वयं जिम्मेदार होगें। हितग्राहियों से अपील है कि वे शीघ्र अपनी बकाया राशि विभागीय कार्यालय में जमा कर विभाग द्वारा तय नियमों का पालन करें।