आरक्षक भर्ती प्रक्रिया: हाई कोर्ट के आदेश की अनदेखी से अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में

Constable recruitment process: Candidates' future in limbo due to ignoring High Court's order

आरक्षक भर्ती प्रक्रिया: हाई कोर्ट के आदेश की अनदेखी से अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में वर्ष 2017-18 में आरक्षक के 2259 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था।

तत्कालीन सरकार द्वारा फिजिकल और रिटर्न टेस्ट पास करने वाले उम्मीदवारों को चयनित किया गया। परंतु सत्ता परिवर्तन के बाद भर्ती प्रक्रिया में नियम बदल दिए गए, जिसके चलते अभ्यर्थियों को दूसरी बार कठिन परीक्षा का सामना करना पड़ा।

इस प्रक्रिया में सफल होने के बावजूद 464 उम्मीदवारों को अभी तक नियुक्ति नहीं मिली है। गृह विभाग ने उन्हें प्रतीक्षा सूची में डाल दिया है। आदेश जारी होने की प्रतीक्षा में अब कई उम्मीदवारों की आयुसीमा भी समाप्त होने के कगार पर है।

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की सिंगल बेंच और डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार के खिलाफ फैसला सुनाते हुए चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति के निर्देश दिए थे।

बावजूद इसके, राज्य सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। हाई कोर्ट के आदेशों की अनदेखी के कारण सरकार को अवमानना याचिका का सामना करना पड़ रहा है।