राष्ट्रीय राजमार्ग-130 के चौड़ीकरण के लिए प्रभावित क्षेत्रों में भूमि लेन-देन पर रोक
Ban on land transactions in areas affected by the widening of National Highway-130
रायपुर, 16 जून 2026
राष्ट्रीय राजमार्ग-130 (कटघोरा-शिवनगर-अम्बिकापुर) के उन्नयन एवं फोरलेन निर्माण कार्य को सुचारू और समयबद्ध रूप से पूरा करने के उद्देश्य से कलेक्टर श्री अजीत वसंत ने प्रभावित क्षेत्रों में भूमि के क्रय-विक्रय, हस्तांतरण, खाता विभाजन तथा व्यपवर्तन पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की परियोजना कार्यान्वयन इकाई, बिलासपुर द्वारा भेजे गए प्रस्ताव के अनुसार जिले में प्रस्तावित बायपास, री-अलाइनमेंट और मुख्य मार्ग के चौड़ीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रारंभ की जानी है। भूमि अर्जन के दौरान लगातार हो रहे क्रय-विक्रय, नामांतरण और खाता विभाजन से स्वामित्व सत्यापन, हिस्सेदारी निर्धारण और मुआवजा तय करने में जटिलताएं उत्पन्न होने की आशंका को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
आदेश के तहत प्रारंभिक अधिसूचना जारी होने से लेकर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूर्ण होने तक राष्ट्रीय राजमार्ग-130 की मध्य रेखा से दोनों ओर 50-50 मीटर की सीमा के भीतर स्थित तहसील उदयपुर के ग्राम साल्ही, गुमगा, डांड़गांव, मनोहरपुर, दावा, विशुनपुर, पण्डरीडांड़, सोनतराई, डूमरडीह, उदयपुर, झिरमिटी और जजगा, तहसील लखनपुर के ग्राम अमगसी, अंधला, जुड़वानी, केंवरा, केंवरी, लहपटरा, रजपुरीकला और सिंगीटाना तथा तहसील अम्बिकापुर के ग्राम भिट्ठीकला, जोगीबांध, माझापारा, मेन्ड्राकला, सांड़बार, सुन्दरपुर और उदयपुर ढाब की भूमि प्रतिबंधित श्रेणी में रहेगी।
इसके अलावा नगर पंचायत लखनपुर, ग्राम पंचायत हंसडांड़ और ग्राम पंचायत कुंवरपुर के प्रस्तावित री-अलाइनमेंट क्षेत्र में आने वाली सम्पूर्ण भूमि पर भी क्रय-विक्रय, हस्तांतरण, खाता विभाजन एवं व्यपवर्तन पर रोक लागू रहेगी। यह निर्णय राष्ट्रीय राजमार्ग-130 के चौड़ीकरण एवं फोरलेन निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को पारदर्शी, व्यवस्थित और विवादरहित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।



