खनिज विभाग की कार्यवाही पैनारी में स्टोन क्रशर को किया सीलबंद

Action taken by the Mineral Department, stone crusher in Panari was sealed

खनिज विभाग की कार्यवाही पैनारी में स्टोन क्रशर को किया सीलबंद

एमसीबी। कलेक्टर डी. राहुल वेंकट के निर्देशन में  विगत 03 को खनिज एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम के द्वारा ग्राम पैनारी तहसील खड़गवां स्थित खसरा क्रमांक 1067 रकबा 0.40 हेक्टेयर क्षेत्र में  गजरूप सिंह पिता रामसिंग निवासी पैनारी के पक्ष में स्वीकृत खनिज साधारण पत्थर खदान का जांच किया गया।

जिसमें उत्खनीपट्टाधारी के द्वारा पट्टा क्षेत्र से लगे बड़े झाड़ के जमीन खसरा क्रमांक 1080 में अवैध खनन किया जाना पाया गया और इसके साथ ही साथ खदान को दर्शाने वाली सीमा स्तंभ भी नहीं लगा पाया गया।

उत्खनन योजना अनुसार खनन किया जाना नहीं पाया गया, आवक जावक रजिस्टर एवं अभिवहन पास नहीं पाया गया। साथ ही पर्यावरणीय नियमों का भी पालन नहीं किया गया है।

जिससे मौके पर ही खदान क्षेत्र के भीतर स्थापित क्रशर मशीन को छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन तथा भंडारण ) नियम 2009 के तहत कार्यवाही किया जाकर आगामी आदेश पर्यंत सील बंद किया गया है एवं खदान के शर्तों के उल्लंघन के तहत भी कार्यवही की गई है। ऐसी कार्यवाही जिले में निरंतर जारी रहेगी।