इंदौर में 31 दिसंबर की रात साढ़े दस बजे तक ही बजा सकेंगे म्यूजिक, साढ़े ग्यारह तक मिलेगी ड्रिंक्स
In Indore, music can be played only till 10:30 pm on the night of 31 December, drinks will be available till 11:30 pm
इंदौर। नए वर्ष पर जश्न मनाने वालों को पुलिस ने चेताया है। नाच-गाना और शराब पार्टी के लिए पुलिस ने कई पाबंदियां लगाई हैं। गाने के शौकीन सिर्फ 10:30 बजे तक ही तेज आवाज में म्यूजिक बजा सकते हैं। इसके बाद तो पुलिस खुद बंद करवाने पहुंच जाएगी।
थर्टी फर्स्ट को लेकर पुलिस आयुक्त संतोष कुमारसिंह ने चारों जोन के डीसीपी के साथ ट्रैफिक और मुख्यालय के डीसीपी को तैयारी के निर्देश दिए हैं। आयुक्त ने स्पष्ट कहा कि पार्टी और नाच गाने के नाम पर हुड़दंग बर्दास्त नहीं होगा। होटल, रिसोर्ट और गार्डन में इवेंट के लिए अनुमति लेना होगी।
पुलिस ने इसके लिए कई तरह की शर्ते लगाई है। डीसीपी ने रात 10:30 बजे तक ही म्यूजिक बजाने अनुमति दी है। शराब के लिए लाइसेंस की शर्तों का पालन जरूरी है। रात 11:30 बजे बाद शराब बिलकुल नहीं चलेगी। पुलिस खाना खाने वालों को जबरदस्ती नहीं उठाएगी, लेकिन शराब मिली तो होटल-बार बंद करवा दिया जाएगा।
इसी तरह खुले में म्यूजिक की अनुमति ही नहीं होगी। डीसीपी जोन-2 अभिनय विश्वकर्मा के मुताबिक पुलिस प्रमुख चौराहा पर सख्ती से चैकिंग करेगी। शराब पीकर वाहन चलाना मंजूर नहीं है। पुलिसकर्मी जगह-जगह ब्रिथएनालाइजर से चैकिंग करेगी। बायपास के फार्म हाऊस और रिसोर्ट के लिए ड्रोन कैमरों की मदद ली जाएगी।
पब में युवती पर बीयर की बोतल से जानलेवा हमला
विजय नगर थाना क्षेत्र में बुधवार रात मुस्लिम युवकों ने हिंदू युवती पर हमला कर दिया। सूचना पर हिंदू संगठन के पदाधिकारी पहुंचे और एक आरोपित की पिटाई कर दी। आरोपित खुद को गैंगस्टर सलमान लाला गैंग के सदस्य बता रहे थे। पुलिस ने तीनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है।
पंचम की फेल निवासी 22 वर्षीया युवती भमौरी स्थित फिचर्स पब में पार्टी करने आई थी। आरोपित शोएब पुत्र नौशाद खान निवासी सिल्वर कॉलोनी खजराना, शोएब उर्फ अरहान उर्फ सौयब पुत्र मो. सईद निवासी मेवाती मोहल्ला, हर्षोल उर्फ कान्हा पुत्र गोपाल पिपलोदिया निवासी काछी मोहल्ला ने युवती के सिर में बीयर की बोतल से हमला कर दिया।






