बिना हेलमेट निगम मुख्यालय में एंट्री बैन, नया नियम लागू

Entry without helmet banned in corporation headquarters, new rule implemented

बिना हेलमेट निगम मुख्यालय में एंट्री बैन, नया नियम लागू

रायपुर। रायपुर नगर निगम मुख्यालय में एक नया नियम लागू किया गया है, जिसके तहत दोपहिया वाहन चालकों को अब बिना हेलमेट के प्रवेश नहीं मिलेगा। कलेक्ट्रेट में पहले से लागू इस नियम के बाद अब नगर निगम मुख्यालय में भी ट्रैफिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया गया है। यह निर्णय लोगों को ट्रैफिक सुरक्षा के प्रति जागरूक करने और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से लिया गया है। अब नगर निगम मुख्यालय में बिना हेलमेट या सीट बेल्ट के गाड़ी चलाने वालों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यह पहल शहरवासियों के बीच सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने में मददगार साबित होगी।

नगर निगम मुख्यालय के बाहर ट्रैफिक जवान तैनात किए जाएंगे, जो यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी वाहन चालक सुरक्षा मानकों का पालन करें। दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट और चारपहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट लगाने के बाद ही निगम मुख्यालय में प्रवेश मिलेगा। नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार, यह फैसला लोगों को सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करेगा। इसके अलावा, हेलमेट और सीट बेल्ट पहनने की आदत को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाए जाएंगे।