मतगणना हाल में मोबाईल ले जाना पूर्णतः वर्जित

Carrying mobile phones in the counting hall is strictly prohibited

मतगणना हाल में मोबाईल ले जाना पूर्णतः वर्जित

दुर्ग। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नगरीय निकाय निर्वाचन 2025 के अंतर्गत मतगणना के दौरान मतगणना हाल में मोबाईल या अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना पूर्णतः वर्जित है। गणन अभिकर्ता को केवल सादा कागज, पेन एवं पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रदाय मतलेखा की प्रति ले जाने की अनुमति होगी। इसी प्रकार गणन अभिकर्ताओं को आबंटित मेज से हट कर हाल में इधर-उधर घुमने की अनुमति नहीं है तथा भवन के अंदर धम्रपान पूरी तरह निशिद्ध है। किसी भी गणन अभिकर्ता को मतगणना भवन में प्रवेश के लिए नियुक्ति पत्र दिखाना होगा। साथ ही मतदान की गोपनीयता बनाये रखने के लिए की जाने वाली घोषणा पत्र में उनका हस्ताक्षर होना चाहिए। मतगणना स्थल में प्रवेश हेतु अधिकारी/कर्मचारियों सहित सभी के लिए पास अनिवार्य है।