30 जून तक नलकूप खनन पर प्रतिबंध
Ban on tube well mining till June 30
कलेक्टर श्रीमती प्रजापति ने जारी किया आदेश
मोहला 24 अप्रैल 2026 कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती तुलिका प्रजापति ने छत्तीसगढ़ पेय जल परिरक्षण अधिनियम द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 30 जून तक जिले में नलकूप खनन पर प्रतिबंधित आदेश जारी किया है।
इस अवधि में जिले में सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति नलकूप खनन नहीं कर सकेगा। इसके अंतर्गत पेयजल अथवा अन्य प्रयोजन के लिए नलकूप खनन नहीं किया जा सकेगा। किंतु शासकीय विभाग जैसे लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग जिले में नया नलकूप खनन कर सकेगा। लोक स्वास्थ्य यांत्रिक विभाग को नलकूप खनन हेतु अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। किंतु किए गए नलकूप खनन की जानकारी प्राधिकृत अधिकारी को दिया जाएगा।
जन सुविधा को ध्यान में रखते हुए नलकूप खनन के अनुमति देने हेतु प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है। राजस्व अनुविभाग मोहला के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मोहला को एवं राजस्व अनुविभाग मानपुर के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मानपुर को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है।
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