अधिकारी-कर्मचारियों के सभी अवकाश प्रतिबंधित

All leaves of officers and employees banned

अधिकारी-कर्मचारियों के सभी अवकाश प्रतिबंधित

कोरिया । नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम चुनाव 2025 संपन्न कराये जाने की घोषणा के साथ आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है, जो कि निर्वाचन समाप्ति तक लागू रहेंगी।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने जिले के समस्त शासकीय और अर्द्धशासकीय विभाग, कार्यालयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सभी प्रकार के अवकाश को प्रतिबंधित किया गया है। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान जिले में पदस्थ कोई भी अधिकारी, कर्मचारी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कोरिया अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी के अनुमति के बिना अवकाश पर प्रस्थान नहीं कर सकेंगे। निर्वाचन की प्रक्रिया के दौरान जिले में पदस्थ किसी भी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा बिना अनुमति के अवकाश पर जाने या मुख्यालय छोड़ने पर संबंधित जिला प्रमुख या नियंत्रणकर्ता अधिकारी भी जिम्मेदार होंगे और उनके विरूद्ध शासकीय नियमों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।