18 को गुरू घासीदास जयंती के अवसर पर शुष्क दिवस घोषित

18th declared dry day on the occasion of Guru Ghasidas Jayanti

18 को गुरू घासीदास जयंती के अवसर पर शुष्क दिवस घोषित

कोण्डागांव।  कलेक्टर कुणाल दुदावत के द्वारा छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 एवं उसके अधीन बनाये गये नियमों के तहत् छत्तीसगढ़ आबकारी देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम 2018 एवं आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़ के आदेशानुसार 18 दिसम्बर 2024 को ‘गुरू घासीदास जयंती‘ के अवसर पर ‘शुष्क दिवस‘ घोषित किया गया है। इसके अंतर्गत 18 दिसम्बर को ‘गुरू घासीदास जयंती‘ के अवसर पर जिले के अंतर्गत समस्त देशी सीएस 2 (घघ), विदेशी मदिरा दुकान एफएल 1 (घघ) एवं एफएल 7 सैनिक केन्टीन फुटकर पूर्णतः बंद रखा जायेगा तथा अवैध शराब बिक्री, धारण परिवहन आदि पर समुचित कार्यवाही की जायेगी।