अनाथ बच्चों को शिक्षा व रोजगार में आरक्षण मामलाः हाइकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में लंबित प्रकरण का स्टेटस पेश करने दिए निर्देश
Reservation in education and employment for orphan children: High Court gave instructions to present the status of the case pending in the Supreme Court
जबलपुर। मध्यप्रदेश में अनाथ बच्चों को शिक्षा व रोजगार में आरक्षण की मांग मामले में हाइकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में लंबित प्रकरण का स्टेटस पेश करने के निर्देश दिए हैं। अनाथ बच्चों की शिक्षा व रोजगार में आरक्षण की मांग को लेकर याचिका दायर की गई है। सुनवाई के दौरान सरकार का पक्ष मामले से लगी याचिका हाईकोर्ट में लंबित है। कोर्ट ने कहा- अगली सुनवाई तक सरकार सुप्रीम कोर्ट में लंबित केस का स्टेटस पेश करे।
दरअसल दिशा एजुकेशन एंड फाऊंडेशन जबलपुर के अध्यक्ष द्वारा याचिका लगाई गई है। याचिका में अन्य राज्यों का उदाहरण दिया गया। कहा कि- दूसरे राज्य में इस तरह के बच्चों को अलग कैटिगिरी में रखते हुए 5% की छूट है। मध्य प्रदेश सरकार से आरटीआई के तहत अनाथ बच्चों की जानकारी मांगी गई थी। अनाथ बच्चों की संख्या एवं शासन स्तर पर दी जाने वाली मदद की जानकारी मांगी थी। शासन ने इस तरह का कोई भी डाटा होने से इनकार किया है। मामले में अगली सुनवाई 5 मई को होगी। चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की बेंच में सुनवाई हुई है।






