ठेकेदारी में लिप्त शिक्षक को DEO ने निलंबित किया
DEO suspended the teacher involved in contracting
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही। जिले में एक शिक्षक द्वारा शैक्षणिक कार्य को दरकिनार कर ठेकेदारी करने का गंभीर मामला सामने आया है। शिकायत की पुष्टि होने पर जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) ने शिक्षक सुधीर कुमार राय को निलंबित कर दिया है।
जानकारी के अनुसार, सुधीर कुमार राय, पदस्थ स.शि. एल.बी. प्रा.शा. बरझोरकीटोला में अध्यापन कार्य के बजाय सीसी रोड और पुलिया निर्माण कार्य की ठेकेदारी में संलिप्त पाए गए। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए वि.ख.शि.अ. मरवाही को जांच सौंपी गई थी।
जांच में आरोप सिद्ध
जांच प्रतिवेदन में शिकायत सही पाई गई। रिपोर्ट में यह भी दर्ज किया गया कि शिक्षक राय विद्यालय समय पर उपस्थित नहीं होते थे और उनकी उपस्थिति अनियमित रहती थी। उनका आचरण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 03 का उल्लंघन माना गया।
मामले को गंभीर अनुशासनहीनता मानते हुए, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत सुधीर कुमार राय को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय विकास खंड शिक्षा अधिकारी, गौरेला निर्धारित किया गया है। इस दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा।






