एमसीबी : प्राकृतिक आपदा में मृतकों के वारिसों को 8 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत

MCB: Financial assistance of Rs 8 lakh approved for the heirs of those who died in the natural disaster

एमसीबी : प्राकृतिक आपदा में मृतकों के वारिसों को 8 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत

एमसीबी/10 दिसम्बर 2025

छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 में संशोधित प्रावधानों के तहत प्राकृतिक आपदा में मृतकों के परिजनों को सहायता उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। इसी क्रम में राजस्व पुस्तक परिपत्र 6(4) के परिशिष्ट-1 की कंडिका-6 (क) (1) के अंतर्गत तहसील केल्हारी के ग्राम हंसपुर निवासी रूपेश की नाला में डूबने से मृत्यु होने पर उनके वारिश श्री बिरझू एवं श्रीमती अमृतिया को क्रमशः 2-2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है।
साथ ही ग्राम पेण्ड्री निवासी सुखलाल की सर्पदंश से मृत्यु होने पर उनके वारिश श्रीमती अशोक कुमारी को 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। यह सहायता राशि पीड़ित परिवारों को आपदा की कठिन घड़ी में संबल प्रदान करने हेतु शासन द्वारा प्रदत्त राहत उपायों के अंतर्गत दी गई है।
स्वीकृत राशि का व्यय मांग संख्या-58 के मुख्य शीर्ष 2245 - प्राकृतिक आपदा राहत के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में विकलनीय होगा।