एमसीबी जिले में 28 मार्च तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध

Ban on loudspeakers in MCB district till March 28

एमसीबी जिले में 28 मार्च तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध

एमसीबी। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल ने 9 दिसम्बर 2024 को हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी की मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 की समय-सारणी जारी कर दी है। इसके अनुसार 1 से 28 मार्च तक परीक्षा का आयोजन होगा।

इस दौरान विद्यार्थियों के अध्ययन में व्यवधान न हो इस हेतु कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत जिला मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में जिला दण्डाधिकारी डी. राहुल वेंकट ने आदेश जारी किया है कि सम्पूर्ण जिले में 30 जनवरी से 28 मार्च की अवधि में (अधिनियम की धारा 13 (1)उल्लेखित) अवसरों को छोड़कर अधिनियम की धारा 2 क, ख, एवं ग के अंतर्गत परिभाषित कोलाहल एवं समस्त ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्ण समय के लिए प्रतिबंध रहेगा।

उक्त आदेश का उल्लंघन अधिनियम की धारा 15 के अधीन दंडनीय है। उपरोक्तानुसार अधिनियम की धारा-2 घ की शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा (7) के प्रयोजन के लिए उपयुक्त अवसरों पर सीमित अवधि के लिए अनुज्ञा देने हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी को स्थानीय क्षेत्राधिकारी के अंतर्गत निहित अधिकारों की शक्तियों का प्रयोग करने हेतु सशक्त किया है। उक्त आदेश स्थानीय निर्वाचन (नगरीय निकाय एवं ग्रामीण) के रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा जारी चुनावी प्रचार-प्रसार की अनुमति के आदेश पर लागू नहीं होगा।