मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत

Financial assistance of Rs 4 lakh each approved for the next of kin of the deceased.

मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत

एमसीबी/07 जनवरी 2025 प्राकृतिक आपदा में मृतकों के परिजनों को सहायता प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। इसी क्रम में राजस्व पुस्तक परिपत्र 6(4) के परिशिष्ट-1 की कंडिका-6(क)(1) के अंतर्गत ग्राम बाजार पारा तहसील खड़गवां निवासी रामप्रसाद की तालाब में डूबने से हुई मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी श्रीमती बसंती को 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार ग्राम सेमरा तहसील नागपुर में शिवनारायण  चक्रधारी की मृत्यु कुंआ के पानी में डूबने के कारण हो गया था जिससे मृतक की पत्नी धनेश्वरी बाई को 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। यह सहायता राशि पीड़ित परिवार को आपदा की कठिन घड़ी में संबल प्रदान करने हेतु शासन द्वारा प्रदत्त राहत उपायों के अंतर्गत दी गई है। स्वीकृत राशि का व्यय मांग संख्या-58 के मुख्य शीर्ष-2245 प्राकृतिक आपदा राहत के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में विकलनीय होगा।